
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने हाउस टैक्स छूट (House Tax Waiver) योजना की शुरुआत की है, जिससे राजधानी के निवासियों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के बकाया हाउस टैक्स का भुगतान करने पर पिछले सभी बकाया टैक्स को माफ किया जाएगा। यह पहल आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा की गई, जिसे एमसीडी के मेयर महेश खिंची, डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज, सदन के नेता मुकेश गोयल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने घोषित किया।
मेयर महेश खिंची के अनुसार, यह योजना न केवल मकान मालिकों के लिए फायदेमंद होगी बल्कि इससे टैक्स संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा जनहित के फैसले लिए हैं, और यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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हाउस टैक्स माफी योजना के तहत मिलने वाले लाभ
यह योजना मकान मालिकों और छोटे व्यवसायों को पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी। दिल्ली में कई वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- 100 वर्ग गज से कम की संपत्तियों पर पूर्ण टैक्स छूट: इससे छोटे घरों के मालिकों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत मिलेगी।
- 100 से 500 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टीज पर 50% हाउस टैक्स छूट: इससे मिड-साइज प्रॉपर्टी मालिकों का कर भुगतान कम होगा।
- 1300 हाउसिंग सोसायटीज को पहली बार टैक्स में छूट: ये सोसायटी पहले टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं थीं, लेकिन अब इन्हें 25% छूट मिलेगी।
कौन होगा इस योजना के लिए पात्र?
इस योजना के तहत, हाउस टैक्स माफी का लाभ पाने के लिए कुछ विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं।
- 100 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टीज: पूर्ण हाउस टैक्स छूट मिलेगी। इससे छोटे घरों के मालिकों को टैक्स से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी।
- 100 से 500 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टीज: इन प्रॉपर्टीज को 50% हाउस टैक्स छूट मिलेगी। यह मध्यमवर्गीय मकान मालिकों के लिए राहतकारी होगा।
- 1300 हाउसिंग सोसायटीज: जो पहले टैक्स छूट के योग्य नहीं थीं, अब वे 25% छूट के लिए पात्र होंगी।
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इन क्षेत्रों को मिलेगा विशेष लाभ
दिल्ली के कई इलाकों में इस योजना का सीधा प्रभाव दिखेगा। कुछ विशेष स्थान जहां के निवासियों को अधिक लाभ होगा:
- लक्ष्मी नगर और पटेल नगर: इन इलाकों में 95 वर्ग गज के घरों के मालिकों को हाउस टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी।
- साउथ एक्सटेंशन और वसंत कुंज: 450 वर्ग गज की संपत्तियों के मालिकों को 50% टैक्स छूट मिलेगी।
- चांदनी चौक और करोल बाग: यहां के छोटे व्यवसायों को टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- मयूर विहार और जनकपुरी: इन इलाकों में स्थित हाउसिंग सोसायटीज, जो पहले टैक्स छूट के योग्य नहीं थीं, अब उन्हें 25% टैक्स छूट मिलेगी।
एमसीडी का बड़ा फैसला, दिल्लीवासियों को मिलेगी राहत
दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य हाउस टैक्स संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाना है। इससे दिल्ली के लाखों मकान मालिकों और छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना शहर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए राहत लेकर आई है।